नई दिल्ली, नवम्बर 21 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह खडूर साहिब के सांसद और रासुका में निरुद्ध अमृतपाल सिंह के एक अर्जी पर एक सप्ताह में फैसला करे। सिंह की ओर से एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की गई है। सिंह के वकील ईमान सिंह खारा के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने सांसद की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रिहाई की मांग की थी, ताकि 19 दिसंबर तक संसद सत्र में शामिल हो सकें। अमृतपाल सिंह ने अदालत से अनुरोध किया था कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को पैरोल पर रिहाई की अनुमति देने का निर्देश दें।

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