नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाधिकृत झुग्गीवासियों की सुरक्षा के लिए उदार कदम समझ में आ सकते हैं, लेकिन समृद्ध अवैध कॉलोनियों को संरक्षण प्रदान करना गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट अवैध निर्माण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को वसंत कुंज में श्री साईं कुंज जैसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण के संबंध में एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने दिल्ली में समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और संरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी कि...