नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का फर्जी भतीजा बन एक व्यापारी के साथ 3.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जे.के.माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी पहले ही चार साल से ज्यादा समय हिरासत में बिता चुका है, जबकि वर्तमान में आरोपी के अपराधों के लिए अधिकतम सजा सात साल है। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि हालांकि आरोप 2022 में तय किए गए थे, लेकिन 34 गवाहों में से केवल पहले की ही जांच कराई गई, जो मुकदमे में धीमी प्रगति को दर्शाता है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरक्ति सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष का जालसाजी के आरोप जोड़ने का अनुरोध अभी भी लंबित है और उन्होंने आरोपी के खिलाफ ...