रांची, सितम्बर 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में जमशेदपुर के जीएसटी घोटाले के आरोपी कारोबारी अमित अग्रवाल की संपत्ति अटैचमेंट पर एजुकेटिंग ऑथोरिटी द्वारा आदेश पारित करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जब्त संपत्ति के अटैचमेंट पर एजुकेटिंग ऑथोरिटी के अंतिम आदेश पर रोक लगा दी। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि एजुकेटिग ऑथोरिटी का कोरम अभी पूरा नहीं है, उसके तीन सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन अभी एक ही सदस्य है। ऐसे में उनकी जब्त संपत्ति के अटैचमेंट की फाइनल सुनवाई में आदेश पारित करने पर रोक लगाई जाए। बता दें कि यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़ा से जुड़ा है। मामले में ईडी ने शिव कुमार देवड़ा, जमशेदपुर के विक्की भालोटिया, कोलक...
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