रांची, मार्च 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। सेना की कब्जे वाली जमीन फर्जी दस्तावेज से खरीद-बिक्री के मामले में अमित अग्रवाल को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सेना की 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने अमित अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें अमित कुमार अग्रवाल, छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

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