नई दिल्ली, फरवरी 25 -- - 25 हजार के निजी मुचलके पर अदालत ने दी जमानत नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिली है। जामिया नगर इलाके में पुलिस टीम पर कथित तौर पर हमले के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में खान को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को 25 हजार के निजी मुचलके पर खान को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने खान को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे, खान को जाना होगा। वहीं बिना अदालत की अनुमति के वह देश छोड़कर भी नहीं जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। मामले में अदालत ने 25 फरवरी तक खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। सोमवार...