बस्ती, अगस्त 31 -- बस्ती। निज संवाददाता फास्ट ट्रैक कोर्ट/एमपी एमएलए के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के मामले में अनुपस्थित चल रहे गवाहों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने डीजीपी लखनऊ, डीआईजी और एसपी बस्ती को आदेश के अनुपालन कराने का निर्देश भी दिया है। अगली तारीख छह सितम्बर को तय की गई है। जयपुरवा रोडवेज तिराहे से छह दिसंबर 2001 को हुए राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड में चले रहे मुकदमे में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, शिवम उर्फ राम यज्ञ और नैनी शर्मा की पत्रावली न्यायालय की ओर से पहले ही मूल पत्रावली से अलग कर दी गई थी। एक अन्य आरोपित संदीप त्रिपाठी की पत्रावली भी अलग चल रही है जिसमें तारीख थी। इस पत्रावली में भी बयान नहीं हुआ। न्यायालय ने अपहृत राहुल के भाई कृष्ण मुरारी मद्धेशिया ...