बस्ती, नवम्बर 7 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने व्यवसायी पुत्र राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के मामले में कोई गवाह नहीं पहुंचाया। इसकी वजह से साक्ष्य की कार्यवाही नहीं हुई। न्यायालय ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख 13 नवम्बर तय की है। छह दिसंबर 2001 को सुबह 7:45 पर जयपुरवा रोडवेज तिराहे से धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र स्कूली छात्र राहुल मद्धेशिया का अपहरण कर लिया गया। एसटीएफ लखनऊ ने की टीम पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से की थी। धर्मराज मद्धेशिया की तहरीर पर कोतवाली बस्ती में केस दर्ज किया गया था। धर्मराज मद्धेशिया की मृत्यु हो चुकी है। राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के दौरान बस्ती जिले में कोतवाल रहे राजेंद्र सिंह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बचाव पक्ष ने 29 अक्तूबर को जिरह की थी।...
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