बस्ती, सितम्बर 26 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के मामले में अनुपस्थित चल रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की पत्रावली के अलावा दो अन्य पत्रावलियों में गवाह का बयान दर्ज किया गया। अन्य गवाहों के न आने पर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, शिवम उर्फ रामयज्ञ और संदीप त्रिपाठी की पत्रावली न्यायालय ने बहुत पहले मूल पत्रावली से अलग कर दी थी। तीनों पत्रावलियों में बयान दर्ज हुए। संदीप त्रिपाठी के पत्रावली में आनंद सिंह व जग प्रसाद हाजिर हुए। शेष आरोपियों की गैरहाजिरी का माफी प्रार्थना-पत्र दिया गया था। संदीप की मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय ने अपहृत राहुल के भाई कृष्ण मुरारी मद्धेशिया का बयान में पूर्व में ...