रांची, नवम्बर 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के कथित एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि सात महीने बीत जाने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और किस प्रावधान के तहत पुलिस ने इसे टाला है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की खंडपीठ ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम राज्य वाले फैसले में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य बताया गया है, तो इसे टालने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह डीजीपी ही क्यों न हो। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में प्राथमिकी दर्ज कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ...