दरभंगा, मई 23 -- भारतीय जनता पार्टी के अलीनगर(दरभंगा) विधायक मिश्रीलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। शुक्रवार को मारपीट, गाली गलौज के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अपील वाद पर फैसला सुनाया जिसमें विधायक समेत दो की तीन-तीन महीने की सजा बरकरार रखा। इसी केस में गाली-गलौज के मामले में धारा 506 के तहत आगामी 27 मई को फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार को अपील वाद खारिज किए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। शुक्रवार को कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी थी क्योंकि रिवीजन वाद पर कोर्ट ने फैसला होना था। अ कोर्ट ने सजा का फैसला बरकरार रखते हुए तीन माह की जेल और पांच सौ जुर्माने की सजा पर मुहर लगा दी। दरअसल 30 जनवरी 2019 को मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव के खिलाफ मारपीट और पैस...
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