बिजनौर, दिसम्बर 2 -- अभिसूचना के आधार पर जिले में थोक मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण और सत्यापन होगा। इस बारे में कोडीन आधारित कफ सीरप एवं एनआरएक्स श्रेणी के मादक द्रव्य के रूप में दुरुपयोग के मद्देनजर शासन से निर्देश आए हैं। जनपद में हाल ही में दो थोक मेडिकल स्टोरों पर कोडीनयुक्त सीरप की बड़े पैमाने पर खरीद का मामला पकड़ा जा चुका है। दोनों ही मामलों में औषधि निरीक्षक की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनमें से एक मेडिकल स्टोर के तो पते पर करीब दो साल से अधिक समय से संचालित न होने पर भी इसके लाइसेंस पर नशे के दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीनयुक्त कफ सीरप की खरीद की पुष्टि हुई थी। दोनों ही औषधि निरीक्षक को बेचे गए कफ सीरप के बिल की प्रतियां उपलब्ध नहीं करा सके। इन समेत प्रदेश में कईं ऐसे मामलों में एफआईआर का हवाला देते हुए आयुक्त खाद्य सुर...