नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह अभिनेता अभिषेक बच्चन की याचिका पर आदेश पारित करेगा। अभिषेक ने याचिका में विभिन्न मंचों को उनकी तस्वीर, उनसे मिलती-जुलती सामग्री, व्यक्तित्व एवं फर्जी वीडियो का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने बच्चन के वकील द्वारा उन प्रतिवादियों के संबंध में पेश नोट को रिकॉर्ड में लिया, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने अदालत का रुख किया है। पीठ ने कहा कि इसको लेकर एक आदेश पारित किया जाएगा। ज्ञात रहे कि नौ सितंबर को अदालत ने अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की इसी तरह की याचिका पर भी सुनवाई की थी। पीठ ने कहा कि वह राय की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेगी, जिसमें प्रतिवादी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2023 में दंपत...