नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन मंचों पर व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या तस्वीरों का बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी वेबसाइट्स और मंच एआई जैसी तकनीक से बच्चन के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उपयोग उनकी अनुमति के बिना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने आदेश में कहा कि ये विशेषताएं वादी के पेशेवर कार्य और उसके कॅरियर से जुड़ी हैं। ऐसी विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग से उनकी साख और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चन ने एक पक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला स्थापित किया है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री एवं अभिषेक ...
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