संतकबीरनगर, नवम्बर 19 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी ताहिर पर दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला बखिरा थाना का है। आरोपी ताहिर पुत्र कल्लन कसाई ग्राम सफियाबाद थाना दुधारा का रहने वाला है। आरोपी ताहिर पर बखिरा थाना परिसर में तैनात आरक्षी नन्द किशोर सिंह पर 28 नवम्बर 1999 को बाल्टी फेंक कर अभिरक्षा से फरार होने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने अभिरक्षा से फरार होने का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना उप निरीक्षक नागेश प्...