नई दिल्ली, फरवरी 6 -- पूर्व एमएलजी हाजी इकबाल के बेटों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर निरोधक कानून के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी के खिलाफ दाखिल दाखिल अपने जवाब में 'निष्क्रिय मामलों को शामिल किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यूपी सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ' आप अभियोजक नहीं बल्कि उत्पीड़क है। जस्टिस बीआर गवई और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यूपी गैंगस्टर नियंत्रण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी व्यक्ति की याचिका पर राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर विचार करते हुए यह तीखी टिप्पणी की है। पीठ ने यूपी सरकार से पूछा कि हलफनामा में आरोपी के खिलाफ ऐसे मामले का जिक्र क्यों हैं जिन्हें या तो रद्द कर दिया गया था या जिनमें उस...
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