बेगुसराय, जुलाई 16 -- मंझौल, एक संवाददाता। एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को एसटी नं 190/10 हत्या के प्रयास के एक मामले में चेरियाबरियारपुर निवासी अभियुक्त महेन्द्र मालाकार को भादवि की धारा 323/341 के अंतर्गत दोषी पाए जाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने चिकित्सक समेत कुल सात गवाहों की गवाही कराई। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि सूचक आलोक कुमार उर्फ डिस्को ने चेरिया बरियारपुर थाने में भादवि की धारा 307/ 323/ 341आदि सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 156/ 2009 दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 23 सितंबर 2009 को सूचक आलोक कुमार 7:00 बजे मवेशी के लिए घास काटने के लिए जा रहा था। रास्ते में महेंद्र मालाकार समेत अन्य अभियुक्तों ने सूचक पर जानलेवा हमला कर व लाठी डंड...