देवघर, नवम्बर 12 -- देवघर प्रतिनिधि मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय-सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश आर के सिन्हा की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई, जबकि तीन आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोक्सो केस नंबर 21/ 2025 के इस मामले में अभियुक्त शिवचरण महतो को दोषी पाते हुए तीन वर्षों की सश्रम कैद सहित पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। इसी मामले में आरोपित बबलू कुमार यादव, सुधीर यादव एवं बालेश्वर यादव को न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया। यह घटना दिनांक 16/7/2024 को घटी थी एवं देवीपुर थ...