रांची, नवम्बर 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अभियंता नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली को तीन सप्ताह में मंजूरी देकर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। डिप्लोमा अभियंता संघ एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार अदालत में हाजिर हुए। पिछली सुनवाई के दौरान ही अदालत ने कहा था कि यदि नियुक्ति नियमावली तैयार नहीं की गयी तो विभाग के सचिव को हाजिर होना होगा। गुरुवार को सरकार की ओर से समय की मांग की गयी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी और विभाग के सचिव को 2.15 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मौखिक कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर नियमावली लागू करने में टालमटोल कर रही है। कभी विधि व...