फिरोजाबाद, अप्रैल 11 -- फिरोजाबाद। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाने की व्यवस्था है। शासन स्तर से प्रत्येक चयनित प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए पांच हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। लेकिन बढ़ती महंगाई और स्कूलों संचालकों की मनमानी के बीच यह धनराशि बहुत कम रह जाती है। बेबसी में अभिभावकों को अपनी जेब से अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ती है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षिक सत्र में दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाए जाते हैं। अभिभावकों पर भार नहीं पड़े, इसके लिए शासन द्वारा स्कूल प्रबंधकों को फीस के रूप में 250 रुपये से लेकर 450 रुपये भुगतान किया जाता है। साथ ही प्रत्येक बच्चा के ल...