नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न वेबसाइटों व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन के नाम, छवि व समानता का किसी भी अनधिकृत व्यापारिक, एआई जनित सामग्री या अश्लील सामग्री के लिए दुरुपयोग पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि अभिनेता के व्यक्तित्व के गुणों (जिनमें उनका नाम व तस्वीरें शामिल हैं) का विभिन्न ऑनलाइन हैंडल/संस्थाओं द्वारा उनकी अनुमति के बिना दुरुपयोग किया जा रहा है। यह अंतरिम आदेश 23 जनवरी तक लागू रहेगा। पीठ इस मामले में 23 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि अभिनेता मनोरंजन उद्योग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वादी का भ्रामक, अपमानजनक व अनुचित चित्रण वादी से जुड़ी साख व प्रतिष्ठा को कमजोरकरेगा। पीठ ने ऑनलाइन संस्थाओं को अभिनेता के व्यक्त...
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