नई दिल्ली, जुलाई 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की जमानत अर्जी मंजूर किये जाने पर गुरुवार को आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया, उससे वह 'बिल्कुल भी सहमत नहीं है। पीठ ने अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि वह उचित कारण बताएं कि शीर्ष अदालत को जमानत आदेश में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए। पीठ ने सिब्बल से कहा कि ईमानदारी से कहूं तो, हम हाईकोर्ट द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। पीठ ने कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपके मुवक्किल जमानत पर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने किस तरह से आदेश ...