नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- बेंगलुरु की एक अदालत ने मंगलवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड के सिलसिले में अभिनेता दर्शन की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि स्थानांतरण के लिए कोई वैध आधार नहीं है, लेकिन जेल में कुछ रियायतें दी गईं। मामले में दूसरे आरोपी दर्शन को अब जेल परिसर में घूमने की अनुमति होगी। अदालत ने अतिरिक्त बिस्तर, तकिया और चादर सहित बुनियादी सुविधाओं के लिए उनकी याचिका को भी मंजूरी दे दी, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रावधान जेल नियमावली के अनुसार होने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि नियमों का कोई भी उल्लंघन जेल महानिरीक्षक को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देगा, जिसमें कैदी का स्थानांतरण भी शामिल है। मुझे जहर देने का आदेश दिया जाए : दर्शन सुनवाई के दौरान, द...