नई दिल्ली, जून 9 -- सस्पेंस, कोर्टरूम ड्रामा और विवादों के लिए मशहूर 'जॉली एलएलबी' सीरीज की तीसरी फिल्म पर अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन की याचिका पर चल रही सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इसे महज "आशंका" मानते हुए याचिका खारिज कर दी है। "कोई दावा सिर्फ आशंका पर नहीं टिका हो सकता" - हाईकोर्ट जस्टिस अशोक जैन की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा- "फिल्म अभी निर्माणाधीन है। यह कहना कि फिल्म में न्यायपालिका या वकीलों की छवि धूमिल की जा रही है, केवल एक अनुमान है। ऐसे में कोर्ट इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता।" कोर्ट ने आगे कहा, "सिनेमैटोग्राफी एक्ट-1952 के तहत फिल्म के रिलीज से पहले उसके कंटेंट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अगर किसी दृश...