सीवान, अप्रैल 6 -- सीवान, हिप्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना 18 दिसंबर 2024 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग अनिवार्य की गई थी। लेकिन भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी 20 मार्च द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 जून तक आधार की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है। अब जिले के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य का आधार सीडिंग निर्धारित तक अनिवार्य रूप से करा लेना होगा। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की ...