हाथरस, जून 27 -- हाथरस, संवाददाता। एसीजेएम, एमपी एमएलए कोर्ट में लोकसभा सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के परिवाद में दो गवाहों के बयान हो चुके हैं। गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अब 28 जुलाई की तिथि नियत की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में कहा है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी वोट की राजनीति के लिए सांसद राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव बूलगढी का दौरा किया था। राहुल गांधी ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने को जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित एवं चारित्रिक हनन के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अपने एक्स हेंडिल पर पोस्ट किया। आरोप है...