लखनऊ, जून 3 -- प्लेज पार्क स्कीम में डेवलपर्स को मिलेंगी नई सहूलियतें -प्लेज पार्क के अंतर्गत अधिकतम 10 प्रतिशत व्यवसायिक गतिविधियों अनुमन्य होंगी लखनऊ। विशेष संवाददाता। यूपी सरकार प्लेज पार्क स्कीम के तहत निवेशको को राहत देने के लिए बाहरी संपर्क मार्ग की न्यूनतम 12 मीटर की चौड़ाई संबंधी अनिवार्यता में अब ढील देगी। अब न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से घटाकर 7 मीटर तक करने की रियायत दी जाएगी। प्लेज योजना में निवेशकों को और रियायते देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने योजना में कुछ बदलावों को लेकर नया खाका तैयार किया है। अधिकतम 10 प्रतिशत व्यवसायिक व वाणिज्यकीय गतिविधियां होंगी अनुमन्य प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक प्लेज पार्क के अंतर्गत अधिकतम 10 प्रतिशत व्यवसायिक व वाणिज्यकीय गतिविधियों को अनुमन्य करने का प्रावधान शामिल किया जाएगा। प्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.