जयपुर, सितम्बर 10 -- राजस्थान विधानसभा ने बुधवार को एकl फैसला लेते हुए राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद राज्य की औद्योगिक इकाइयों और जमीनों के विकास से जुड़े मामलों में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (रीको) को सरकार के समान अधिकार मिल गए हैं। अब तक रीको की जमीनों के लैंड यूज चेंज, सब डिवीजन, ट्रांसफर या प्लॉट मर्जर जैसे मामलों में राजस्व विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन संशोधन विधेयक पारित होने के बाद रीको अपनी जमीनों से जुड़े सभी तरह के फैसले अपने स्तर पर कर सकेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि रीको क्षेत्र में औद्योगिक प्लॉटों को कमर्शियल, होटल या अन्य उपयोग में लेने के लिए किसी अतिरिक्त सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा में पेश बिल में ...
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