अयोध्या, फरवरी 6 -- अयोध्या,संवाददाता। सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी कामर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना कंपनी फिटेड लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के किसी भी कामर्शियल वाहन का पंजीकरण संभागीय परिवहन कार्यालय में नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग मुख्यालय के निर्देश पर अब नए पंजीकरण के साथ चरणबद्ध तरीके से पुराने पंजीकृत कामर्शियल वाहनों पर भी यह नियम लागू किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन निर्माता कंपनी द्वारा अधिकृत ट्रैकिंग डिवाइस लगे होने पर ही वाहन को रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। इस व्यवस्था से वाहनों की रियल टाइम लोकेशन की निग...