बुलंदशहर, सितम्बर 24 -- जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण कराए किसी भी सरकारी योजना का लाभ श्रमिक नहीं पा सकेंगे। सहायक श्रमायुक्त पल्लवी अग्रवाल ने जिले के कामगारों से जल्द से जल्द पंजीकरण कराने को कहा है। सहायक श्रमायुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि पंजीकरण सीएससी जनसेवा केंद्र के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके तहत सरकारी योजनाएं, जिनमें दुर्घटना बीमा कवरेज के तहत सभी असंगठित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत थे और ई-श्रम पर पंजीयन के पश्चात की दुर्घटना 31 मार्च 2022 को अथवा उससे पहले हुई हो। इस पर अनुग्रह राशि पर विचार किया जाएगा। बताया कि असंगठित कर्मकार दावा करें तो दुर्घटना से पहले पंजीकृत होना चाहिए। दावा शुरू करने से ...