मुजफ्फरपुर, फरवरी 24 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अब बिना एनओसी के भी स्कूल मान्यता लेने को आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने सत्र 2026-27 के लिए यह आदेश जारी किया है। निजी स्कूलों के सीबीएसई से मान्यता को लेकर प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया है। सीबीएसई ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। सीबीएसई ने कहा है कि स्कूलों को राज्य सरकार की दी गई टिप्पणी का उल्लेख अपने आवेदन में करना होगा। सीबीएसई शिक्षा विभाग से उसपर 30 दिनों में उनसे राय मांगेगा। अबतक राज्य सरकार के एनओसी के बिना सीबीएसई स्कूल को संबद्धता नहीं मिलती थी। वे संबद्धता को लेकर आवेदन भी नहीं कर पाते थे। शासी निकाय द्वारा अनुसमर्थित और बोर्ड के नियंत्रण प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद इसे लागू किया गया है। इसे लेकर जो संशोधन किए गए हैं, वह सत्र 2026-27 के लिए विभि...
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