जमशेदपुर, सितम्बर 24 -- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में ठेकेदारों की मनमानी और घटिया निर्माण गुणवत्ता की समस्या को देखते हुए एनएचएआई ने आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) नियमों को और सख्त कर दिया है। अब ठेकेदार अपनी क्षमता से बड़े प्रोजेक्ट पर बोली नहीं लगा सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें पूरे प्रोजेक्ट को सब कांट्रेक्ट पर सौंपने की भी अनुमति नहीं होगी। पहले कई बार तकनीकी और वित्तीय रूप से कमजोर फर्मों को बड़े टेंडर मिल जाते थे और वे समय पर सड़कें पूरी नहीं कर पाते थे। नए नियमों के अनुसार, थर्ड पार्टी की सिक्योरिटी स्वीकार नहीं होगी, जिससे केवल तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम फर्म ही राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए पात्र रहेंगी। इससे पूर्वी सिंहभूम समेत पूरे झारखंड में समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण सड़क निर्माण की संभावना बढ़ेगी। एनएचएआई के अधिकार...