हेमलता कौशिक। नई दिल्ली, जनवरी 24 -- दक्षिणी दिल्ली निवासियों की ओर से एक सड़क के निर्माण की आवाज अब बड़ा स्वरूप ले चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगम को संबंधित सड़क के अलावा क्षेत्र की अन्य सड़कों व गलियों के निर्माण-मरम्मत के आदेश दिए हैं।सड़कों और गलियों को बनाने के निर्देश मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने आदेश में कहा है कि अब दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम संबंधित सड़क ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की अन्य सभी मुख्य सड़कों एवं सहायक सड़कों (गलियों) का निर्माण / मरम्मत भी करनी होगी। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि न्यायालय के आदेश पर सड़क बनी भी, लेकिन खराब सामग्री के इस्तेमाल के कारण कुछ दिन में वह पहले से भी बदतर हो गई। इस ...