रामगढ़, जून 21 -- वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। अगर आप भी टैक्स भरते हैं और हर साल अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। अब इनकम टैक्स विभाग मनमाने ढंग से पुराने टैक्स मामलों को नहीं खोल पाएगा। जी हां, सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ऐसे नियम लागू किए हैं जिससे टैक्स अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। उक्त बातें टैक्स विशेषज्ञ रोशन कुमार ने हिन्दुस्तान के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि पहले सिस्टम था कि इनकम टैक्स अधिकारी छह साल तक पुराने मामलों को फिर से खोल सकते थे। अगर कोई मामला गंभीर होता या आय छिपाने की आशंका होती, तो ये समयसीमा और बढ़ भी सकती थी। लेकिन इसका काफी दुरुपयोग भी देखा गया। अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के पुराने केस खोल देते थे, जिससे टैक्सपेयर्स को परेशानी होती थी। -अब क्या हुआ है बदलाव? अब नए नियम...