धनबाद, सितम्बर 14 -- धनबाद, मुख्य संवाददाता पब्लिक स्कूलों को अब निदेशक की अनुमति के बाद आरटीई (झारखंड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार) मान्यता मिलेगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह नियमावली झारखंड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली कही जाएगी। नियमावली के तहत अब जिला समिति की अनुशंसा के आलोक में डीएसई किसी भी विद्यालय को मान्यता देने संबंधी आदेश निदेशक प्राथमिक शिक्षा से अनुमोदन के पश्चात ही निर्गत करेंगे। बताते चलें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार नियमावली संशोधित की गई है। गैर सरकारी निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए जिलास्तर पर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित है। कमेटी में डीसी, अपर समाहर्ता, डीईओ, डीएसई, सांसद या उनके प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र के वि...