रांची | नितेश ओझा, दिसम्बर 8 -- झारखंड में कार्यरत सभी श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) अब औद्योगिक न्यायाधिकरण के नाम से जाने जाएंगे। साथ ही सभी लेबर कोर्ट में अभी तक केवल एक जज (न्यायिक अधिकारी) होते थे। अब पहली बार गैर न्यायिक सदस्य (प्रशासनिक अधिकारी) भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त सचिव रैंक के होंगे। यानी अब सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण दो बेंच के होंगे। हालांकि न्यायालय की तरह यहां न्यायिक अधिकारी के पास ही शक्ति केंद्रित होगी। केंद्र सरकार की चार श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद झारखंड सरकार अंतर्गत श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर इसे लागू करेगी। वर्तमान में राज्य के छह जिलों यथा रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर, हजारीबाग में लेबर कोर्ट कार...