रांची, अक्टूबर 7 -- झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बेहद सख्त रुख अपनाया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ के तीखे सवालों का राज्य सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए कहा कि जल्द सुधार (12 नवंबर तक) करें वर्ना अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।अब तक सुधार क्यों नहीं हुआ? हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पुराने आदेशों के बावजूद अब तक सुधार क्यों नहीं हुआ। सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।यदि 12 नवंबर तक सुधार...
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