लखीमपुरखीरी, जुलाई 15 -- गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। थाना हैदराबाद से संबंधित फौजदारी वादों की सुनवाई अब गोला ग्राम न्यायालय में की जाएगी। जिसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर ने आदेश जारी कर दिया है। वकील संदीप अवस्थी का कहना है कि उन्होंने इस बाबत कई बार प्रयास किए हैं। न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना हैदराबाद से सम्बन्धित फौजदारी मुकदमों के सम्बन्ध में व्यवस्था की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता / भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय ऐसे अपराध जो मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 380 था 381/ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303, 305 या 306 के अधीन चोरी, जहां चुराई गयी सम्पत्ति का मूल्य बीस हजार रूपये से अधिक नहीं है। विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्त...