संतकबीरनगर, मार्च 23 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। गांव के गरीबों की बीमारी, भुखमरी और परिवार के व्यक्ति के मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए ग्राम पंचायत ऐसे परिवार के लोगों की राज्य वित्त से मदद कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव की तरफ से जारी आदेश में जिला पंचायत राज अधिकारी को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किया गया है। इस आदेश के बाद अब ग्राम पंचायतें अपने गांव में गरीब परिवारों की उनके दुख के समय तत्काल आर्थिक मदद कर सकती हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतें तीन चरण में इस योजना के तहत गांव के गरीबों की मदद कर सकती हैं। उक्त आदेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वह परिवार जो राशन के अभाव में भुखमरी के कगार पर खड़ा हो उस परिवार को ग्राम पंचायत तत्काल राज्य वित्त से एक हजार रुपए की मदद पहुंचा सकती है। मदद पहुंचाने के बाद ग...