हिन्दुस्तान ब्यूरो, जून 26 -- बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अब आत्मरक्षार्थ हथियार रख सकेंगे। नीतीश सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले वार्ड पार्षद, मुखिया, पंच, सरपंच, जिला पार्षद आदि को आवेदन करने पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का निर्देश दिया है। उनके शस्त्र लाइसेंस आवेदनों पर अब निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा और पंचायती राज विभाग की अनुशंसा के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े करीब ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को सरकार के इस निर्णय का फायदा मिलेगा।पंचायती राज विभाग के अनुरोध पर जारी किया निर्देश गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने सभी डीएम-एसपी को पत्र लिख कर क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.