बागपत, जून 13 -- शासन ने गृह जनपद में ही अपने वाहनों की फिटनेस कराने की बाध्यता समाप्त कर दी है। मोटरयान नियमावली में संशोधन के बाद अब वाहन स्वामी प्रदेश के किसी भी जिले में अपने वाहन की फिटनेस करा सकते हैं। इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के 60 दिन के अंदर वाहन स्वामियों को प्रदेश के किसी भी जिले में रिन्युअल के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया के बाद 15 दिन में नया फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन स्वामी को मिल जाएगा। बीमा, सड़क सुरक्षा और वायु प्रदूषण के मानकों को पूरा करने के लिहाज से फिटनेस सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना अब और भी आसान हो गया है। जिस जिले में वाहन का पंजीकरण किया गया है, उसी जिले में वाहन की फिटनेस कराने की बाध्यता ...