नई दिल्ली, जुलाई 7 -- सरकार ने अब ओला और उबर जैसी राइड-हेलिंग सर्विस पर बड़ा फैसला ले लिया है। अब इन ऐप्स पर चलने वाली टैक्सियां पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की तारीख से सिर्फ 8 साल तक ही चल सकेंगी। इसके बाद भले ही गाड़ी बिल्कुल फिट हो, वह कॉमर्शियल उपयोग के लिए रिटायर (retire) मानी जाएगी। यह नियम पूरे देश में लागू होगा और इससे हजारों ड्राइवरों की रोजी-रोटी और लाखों यात्रियों के अनुभव पर असर पड़ेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- 7 समंदर पार मारुति का नाम रोशन करने वाली इस कार पर आया Rs.70000 का डिस्काउंटयात्रियों के लिए क्या फायदा? ज्यादा सुरक्षित और साफ-सुथरी टैक्सियां: पुरानी टैक्सियों में अक्सर एयरबैग, ABS जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स नहीं होते। इस नियम से अब यात्रियों को नई, सुरक्षित और आरामदायक गाड़ियां मिलेंगी। कम प्र...