कुशीनगर, जनवरी 10 -- कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य में बीस हजार रुपये से अधिक की रजिस्ट्री फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन एवं उप निबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते 9 मई, 2025 एवं 28 अगस्त, 2025 को हुई स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा बैठकों तथा शासनादेश के क्रम में लिया गया है। पहले से कुछ जनपदों में यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन अब इसे प्रदेश के सभी जनपदों में अनिवार्य कर दिया गया है। महानिरीक्षक निबंधन ने निर्देशित किया है कि सभी उप निबंधक अपने-अपने कार्यालयों ...
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