प्रमुख संवाददाता, जून 13 -- यूपी में गरीब व असहाय परिवारों को राहत पहुंचाने वाली राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को अब और पारदर्शी बना दिया गया है। अब पात्र परिवारों को योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब उन्हें घर बैठे 75 दिनों में पारिवारिक लाभ दिलाया जाएगा। योजना के तहत परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक हो उसकी असमयिक मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये की एकमुश्त मदद दी जाती है। यही नहीं आकस्मिक स्थिति में डीएम की अनुमति से तत्काल मदद की व्यवस्था की जाएगी। पारदर्शी पोर्टल की मदद से आवेदन से लेकर भुगतान तक की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पात्र परिवारों को घर बैठे पारिवारिक लाभ दिलाया जाए इसके निर्देश दिए गए हैं। पात्रों को हर हाल में 75 दिनों के भीतर लाभ म...