मुंगेर, मार्च 28 -- मुंगेर, निज प्रतिनिधि। सरकार के अवर सचिव गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार पटना के पत्रांक 4257 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा संसुचित किया गया है कि आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 3 की उप धारा 2 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अब एक यूएनआई पर दो शस्त्र ही धारण कर सकते है। इस संबंध में इस कार्यालय के आदेशानुसार एक यूएनआई पर दर्ज तीन शस्त्रों में एक शस्त्र अधिकृत शस्त्र विक्रेता के प्रतिष्ठान अथवा निकटतम थाना के मालखाना में जमा करने का निर्देश दिया गया है। परन्तु उक्त आदेश का अनुपालन कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (एक यूएनआई पर दो से अधिक शस्त्र धारण करने वाले) द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश दिया गया है कि दिनांक 30.अप्रैल तक एक यूएनआई पर दर्ज तीन शस्त्रों में एक शस...
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