कटिहार, अप्रैल 3 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अब अनाज लेना पहले से अधिक कठिन हो सकता है। सरकार द्वारा जारी एक नए निर्देश के अनुसार, राशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने जिंदा होने का प्रमाण देना होगा। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की शुद्धता सुनिश्चित करने और फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ई-केवाईसी अनिवार्य, लेकिन अब भी अधूरा काम आपूर्ति विभाग के आंकड़े पर गौर किया जाय तो जिले में कुल 6,91648 राशन कार्ड धारक परिवार हैं, जिनमें 29,83,976 लाभार्थी सदस्य शामिल हैं। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। अब तक जिले में क...