महाराजगंज, सितम्बर 12 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। अब कोई भी बेसिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल बच्चों से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। न ही स्कूल से पुस्तकें बेच सकेंगे और डे्रस बदल सकेंगे। अभिभावकों, बच्चों व आम लोगों की जानकारी केलिए विद्यालय में लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क व अन्य सम्पूर्ण सूचना विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में लिए गए निर्णय बाद डीआईओएस प्रदीप कुमार शर्मा ने इस संबंध में सभी विद्यालय संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। उलंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के तहत एक सितंबर को जिला शुल्क नियामक समिति महराजगंज की बैठक हुई थी। इसमें शुल्क व विद्यालय से संबंधित कई फैसले लिए गए थे। जिला विद्या...