नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत की शर्तों में ढील देते हुए विधायक अब्बास अंसारी को राज्य से बाहर जाने की अनुमति दे दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य से बाहर जाने के लिए उन्हें अदालत और जांच अधिकारियों को पूर्व सूचना देना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विधायक अंसारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई में उनकी वजह से देरी न हो। पीठ ने उन्हें मामलों के जल्द निपटारे में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की अनुमति है, बशर्ते वह निचली अदालत को अपनी यात्रा के स्थान का विवरण और जांच अधिकारी को संपर्क नंबर उपलब्ध कराएं और यह भी सुनिश्चित करे कि मुकदमे की कार्यवाही म...