रामपुर, दिसम्बर 3 -- पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से जुड़े झूठा शपथ पत्र प्रकरण में मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने निर्वाचन कार्यालय से विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया का डीवीआर तलब किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि स्वार कोतवाली में वर्ष 2021 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान गलत जन्मतिथि दर्ज कर झूठा हलफनामा दाखिल किया। विवेचना पूरी होने पर पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और मामला ट्रायल में चल रहा है। मंगलवार को इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्वाचन कार्यालय को चुनाव नामांकन प्रक्रिया से संबंधित डीवीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आजम के केस में अंतिम बहस टली रामपुर। शहर कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण प्रकरण में सपा नेता आजम...