रामपुर, सितम्बर 12 -- आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ मारपीट के आरोप में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और तत्कालीन आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू (वर्तमान में भाजपा नेता) को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया है। आप नेता फैसल लाला ने वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली खां शानू के खिलाफ मारपीट, धमकाने और अभद्रता के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। शुक्रवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और तत्कालीन आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में दोनों को दोष मुक्त कर दिया। यह भ...